लखियां की सोसाइटी पर लगे आरोपों को सहकारिता विभाग ने माना गंभीर, अधिनियम अंतर्गत जांच का आदेश

सहकार भारत

बीकानेर, 19 सितम्बर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव और सहकारिता रजिस्ट्रार श्रीमती मंजू राजपाल के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने वाले श्रीगंगानगर जिले के वरिष्ठ सहकारी नेता लखविंद्र सिंह लखियां एक बार फिर चर्चा में हैं। सहकारिता विभाग ने लखियां के नेतृत्व वाली 4-ओ ग्राम सेवा सहकारी समिति की अधिनियम अंतर्गत जांच करवाने का निर्णय लिया है। लखविंद्र सिंह श्रीकरणपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं।

बीकानेर निवासी विजयकुमार की शिकायत के आधार पर सहकारिता विभाग द्वारा 4 ओ ग्राम सेवा सहकारी समिति की राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 55 के तहत जांच करवायी जायेगी। बीकानेर खंड के खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार राजेश टाक द्वारा शुक्रवार को एक आदेश जारी कर, उप रजिस्ट्रार श्रीगंगानगर दीपक कुक्कड़ को इस प्रकरण की धारा 55 के अंतगत जांच करने या अपने अधिनस्थ से जांच करवाने के लिए निर्देशित किया गया। टाक ने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के आदेश की पालना में 4 ओ ग्राम सेवा सहकारी समिति के मिनी बैंक में 91 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता/गबन के मामले की जांच कराने का आदेश दिया है।

विजय कुमार ने अपनी शिकायत में गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्राधिकार वाली 4-ओ ग्राम सेवा सहकारी समिति (तहसील श्रीकरणपुर) में संचालित मिनी बैंक में 91 लाख रुपये के गबन और वित्तीय अनियमिततााओं का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में 4-ओ ग्राम सेवा सहकारी समिति की पिछले 9 साल की ऑडिट रिपोर्ट्स प्रस्तुत की है।

दो दशक से लखियां ही सोसाइटी के भाग्यविधाता

गौरतलब है कि लखियां ग्राम के वासी लखविंद्र सिंह बराड़ पिछले चार टर्म से लगातार 4 ओ ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष निर्वाचित होते आ रहे हैं। वे लम्बे समय से श्रीकरणपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं और श्रीगंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार के दूसरी बार संचालक मंडल सदस्य बने हैं। लखियां, जिला सहकारी संघ श्रीगंगानगर के अध्यक्ष और गंगमूल सरल डेयरी के पूर्व डायरेक्टर भी हैं। लखविंद्र सिंह ने, श्रीकरणपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष की हैसीयत से राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के चुनाव को लेकर सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव और सहकारी रजिस्ट्रार श्रीमती मंजू राजपाल, कॉनफैड एमडी श्रीमती शिल्पी पांडे के खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगायी है।

खबर का असर

गौरतलब है कि 4-ओ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. में वित्तीय अनियमितताओं/गबन के मामले में शिकायत के डेढ़ माह बीत जाने के बावजूद सहकारिता विभाग द्वारा जांच अधिकारी ही नियुक्त नहीं किये जाने को लेकर सहकार भारत द्वारा 15 सितम्बर 2025 को विस्तार से समाचार प्रकाशित किया गया था। इसके अगले ही दिन विभाग द्वारा जांच करवाने का निर्णय लेते हुए बीकानेर के खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, राजेश टाक को इस मामले की जांच कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया।

लाखों रुपये के गबन की दस्तावेती सुबूतों के साथ शिकायत, सहकारिता विभाग डेढ़ माह में जांच अधिकारी ही नियुक्त नहीं कर पाया

 

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