आरबीआई ने पांच सहकारी बैंकों पर लगाया लाखों रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पांच नागरिक सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के आरोप में अर्थदण्ड लगाया है। इनमें भरूच स्थित जम्बूसर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, सूरत स्थित रांदेर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, खेड़ा स्थित महमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, उदगीर स्थित सहयोग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और मेघालय स्थित तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।
आरबीआई ने दि जंबूसर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला भरूच, गुजरात पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 10,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
दि रांदेर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 1.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।केंद्रीय बैंक ने महमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महमदाबाद, जिला खेड़ा, गुजरात पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 60,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसके अलावा, सहयोग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उदगीर, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर एक्ट) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 1.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
आरबीआई द्वारा तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुरा, मेघालय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(द्ब) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

 

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